उत्तराखंड सिविल जज परीक्षा का प्रारंभिक परिणाम निरस्त, हाई कोर्ट के आदेश पर UKPSC ने लिया निर्णय

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने हाई कोर्ट के आदेश पर उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) प्रारंभिक परीक्षा 2023 का परिणाम रद्द कर दिया है। इसके साथ ही, 19 से 22 जनवरी तक होने वाली मुख्य परीक्षा भी अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है। यह भर्ती 16 पदों के लिए 1 मार्च 2023 को जारी की गई थी, जिसकी प्रारंभिक परीक्षा 30 अप्रैल 2023 को हुई थी। नई तिथियों की जानकारी आयोग की वेबसाइट पर मिलेगी।

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 हरिद्वार: राज्य लोक सेवा आयोग ने हाई कोर्ट के आदेश पर उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) परीक्षा 2023 का प्रारंभिक परीक्षा परिणाम निरस्त कर दिया है।

मुख्य परीक्षा भी स्थगित

वहीं मुख्य परीक्षा भी अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दी गई है। मुख्य परीक्षा का आयोजन 19 से 22 जनवरी तक किया जाना था। आयोग की ओर से परीक्षा की नई तिथियां की सूची आधिकारिक वेबसाइट पर प्रसारित की जाएगी।

2023 को जारी की थी भर्ती

प्रारंभिक परीक्षा निरस्त करने को आयोग ने हाई कोर्ट में दायर याचिका पर दिए गए आदेश का हवाला दिया है। उत्तराखंड न्यायिक सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी के 16 पदों के लिए आयोग की ओर से एक मार्च 2023 को भर्ती जारी की गई थी। इसमें सात पद अनारक्षित थे।

30 अप्रैल 2023 को हुई थी परीक्षा

प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 30 अप्रैल 2023 को किया गया था। अधिक जानकारी अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ukpsc.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।

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पंडित विराज कुमार शर्मा इस न्यूज़ पोर्टल के मुख्य संपादक हैं श्री विराज कुमार शर्मा ने लगभग 25 से अधिक वर्षों तक विभिन्न न्यूज पेपर्स के साथ कार्य किया है जैसे दैनिक आज शाह टाइम्स और मुख्यतः उन्होंने लगभग 24 वर्ष दैनिक जागरण के साथ कार्य किया है
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