उन्नाव दुष्कर्म मामले में भाजपा से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस आगस्टीन जार्ज मसीह की अवकाश पीठ इस मामले की सुनवाई कर सकती है।
हाई कोर्ट ने सेंगर की सजा यह कहते हुए निलंबित कर दी थी कि उन्होंने पहले ही सात साल पांच महीने जेल में बिता लिए हैं। सीबीआई ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इसके अलावा अधिवक्ता अंजले पटेल और पूजा शिल्पकार द्वारा दायर एक अन्य याचिका पर भी सुनवाई होगी, जिसमें हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है।
फिलहाल कुलदीप सेंगर जेल में ही रहेगा, क्योंकि दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के एक अन्य मामले में उसे 10 साल की सजा सुनाई गई है, जिसे वह अलग से काट रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस मामले में महत्वपूर्ण होगा।